शिमला। हिमाचल प्रदेश में विभाग द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय से सम्बन्धित छात्रों के लिए मैरिट-कम-मीन्ज छात्रवृत्ति तथा मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना कार्यान्वित की जा रही है। इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए पात्र विद्यार्थियों के लिए ऑन लाईन आवेदन करना अनिवार्य है।
शिक्षा विभाग के एक प्रवक्ता ने यह जानकारी देते हुए बताया कि मैरिट-कम-मीन्ज छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत मुस्लिम, सिख, ईसाई और बौद्ध अल्पसंख्यक समुदाय से सम्बन्धित वे विद्यार्थी छात्रवृत्ति के हकदार होंगे, जिनके माता-पिता की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से अधिक न हो और जिन्होंने पिछली उत्र्तीण की गई परीक्षा में 50 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए हों। इस योजना के तहत विद्यार्थी अपना नवीन आवेदन आगामी 30 सितम्बर तक ऑन लाईन भेज सकते हैं। पंजीकरण की प्रति संस्था में जमा करवानी होगी। पहले से पंजीकृत विद्यार्थियों को अपना नवीनीकरण आवेदन पत्र 31 दिसम्बर तक ऑन लाईन जमा करवाना होगा। इसकी एक प्रति संस्था में जमा करवानी अनिवार्य है। मान्यता प्राप्त संस्थानों से तकनीकी तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रम कर रहे छात्रों को यह छात्रवृत्ति शिक्षा विभाग के माध्यम से प्रदान की जायेगी।
उन्होंने कहा कि मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत मुस्लिम, सिख, ईसाई और बौद्ध अल्पसंख्यक समुदाय से सम्बन्धित वे विद्यार्थी छात्रवृत्ति के हकदार होंगे, जिनके माता-पिता की वार्षिक आय दो लाख रुपये से अधिक न हो और जिन्होंने पिछली उत्र्तीण की गई परीक्षा में 50 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए हों। इस योजना के तहत विद्यार्थी अपना नवीन आवेदन 15 अगस्त तक ऑन लाईन भेज सकते हैं। पंजीकरण की प्रति संस्था में जमा करवानी होगी। सरकारी व गैर सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं के विद्यार्थियों को अपना आवेदन 15 जुलाई तक विद्यालय के प्रधानाचार्य के पास जमा करवाना होगा।
उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग से सम्बन्धित छात्राओं के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना का लाभ राज्य में किसी सरकारी व गैर सरकारी अनुदान अथवा सम्बद्ध संस्थानों में पढ़ रहे वे अल्पसंख्यक छात्राएं उठा सकती हैं, जो हिमाचल प्रदेश की स्थायी निवासी हैं। जमा एक की वे छात्राएं योजना के तहत पात्र हंै, जिसके माता-पिता की वार्षिक आय एक लाख रुपये से कम हो और जिसने पिछली उत्तीर्ण की गई परीक्षा में 55 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए हो। पात्र छात्राओं को अपना आवेदन 15 जुलाई तक विद्यालय के प्रधानाचार्य को प्रेषित करना होगा।
शिक्षा विभाग के एक प्रवक्ता ने यह जानकारी देते हुए बताया कि मैरिट-कम-मीन्ज छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत मुस्लिम, सिख, ईसाई और बौद्ध अल्पसंख्यक समुदाय से सम्बन्धित वे विद्यार्थी छात्रवृत्ति के हकदार होंगे, जिनके माता-पिता की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से अधिक न हो और जिन्होंने पिछली उत्र्तीण की गई परीक्षा में 50 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए हों। इस योजना के तहत विद्यार्थी अपना नवीन आवेदन आगामी 30 सितम्बर तक ऑन लाईन भेज सकते हैं। पंजीकरण की प्रति संस्था में जमा करवानी होगी। पहले से पंजीकृत विद्यार्थियों को अपना नवीनीकरण आवेदन पत्र 31 दिसम्बर तक ऑन लाईन जमा करवाना होगा। इसकी एक प्रति संस्था में जमा करवानी अनिवार्य है। मान्यता प्राप्त संस्थानों से तकनीकी तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रम कर रहे छात्रों को यह छात्रवृत्ति शिक्षा विभाग के माध्यम से प्रदान की जायेगी।
उन्होंने कहा कि मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत मुस्लिम, सिख, ईसाई और बौद्ध अल्पसंख्यक समुदाय से सम्बन्धित वे विद्यार्थी छात्रवृत्ति के हकदार होंगे, जिनके माता-पिता की वार्षिक आय दो लाख रुपये से अधिक न हो और जिन्होंने पिछली उत्र्तीण की गई परीक्षा में 50 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए हों। इस योजना के तहत विद्यार्थी अपना नवीन आवेदन 15 अगस्त तक ऑन लाईन भेज सकते हैं। पंजीकरण की प्रति संस्था में जमा करवानी होगी। सरकारी व गैर सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं के विद्यार्थियों को अपना आवेदन 15 जुलाई तक विद्यालय के प्रधानाचार्य के पास जमा करवाना होगा।
उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग से सम्बन्धित छात्राओं के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना का लाभ राज्य में किसी सरकारी व गैर सरकारी अनुदान अथवा सम्बद्ध संस्थानों में पढ़ रहे वे अल्पसंख्यक छात्राएं उठा सकती हैं, जो हिमाचल प्रदेश की स्थायी निवासी हैं। जमा एक की वे छात्राएं योजना के तहत पात्र हंै, जिसके माता-पिता की वार्षिक आय एक लाख रुपये से कम हो और जिसने पिछली उत्तीर्ण की गई परीक्षा में 55 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए हो। पात्र छात्राओं को अपना आवेदन 15 जुलाई तक विद्यालय के प्रधानाचार्य को प्रेषित करना होगा।
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